आगरा में नाबालिग से अश्लील बातचीत और धमकी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से फोन पर अश्लील बातचीत करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर अहारन बिजली घर के पास खरकना रोड से पकड़ा। मामले में 13 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं में बदलाव करते हुए धारा 64(1)/352 बीएनएस की वृद्धि की गई है।

Sep 18, 2026 - 00:23
 0
आगरा में नाबालिग से अश्लील बातचीत और धमकी के मामले में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

13 सितंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा, विवेचना के दौरान धाराओं में किया गया बदलाव, मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता

आगरा/बरहन। नाबालिग बालिका से अश्लील बातचीत करने, उसे जान से मारने की धमकी देने और विरोध करने पर उसके पिता को भी धमकाने के मामले में बरहन पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर अहारन बिजली घर के पास खरकना रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना बरहन में मुकदमा दर्ज था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस कमिश्नरेट आगरा की ओर से अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना स्तर पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी।

13 सितंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को पीड़ित पक्ष की ओर से थाना बरहन में तहरीर दी गई थी। आरोप था कि आरोपी ने वादी की नाबालिग बेटी से फोन पर अश्लील बातचीत की। आरोप है कि इसके साथ ही आरोपी ने बालिका को जान से मारने की धमकी भी दी। जब परिजनों की ओर से आरोपी को समझाने का प्रयास किया गया तो उसने वादी को भी जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना बरहन में मु0अ0सं0 183/2026 दर्ज किया गया। शुरुआती तौर पर मुकदमा धारा 75(1)(iv)/351(3) बीएनएस और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा

मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से आरोपी के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अहारन बिजली घर, खरकना रोड के पास घेराबंदी कर आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विवेचना में बदली गईं धाराएं

पुलिस के मुताबिक विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं में बदलाव किया गया। विवेचना के आधार पर धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट को हटाते हुए धारा 64(1)/352 बीएनएस की वृद्धि की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित पुत्र संजू उर्फ सुधीर, निवासी ग्राम नगला स्वरूप, थाना बरहन, आगरा के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ थाना बरहन में दर्ज मुकदमा ही आपराधिक इतिहास के तौर पर दर्ज है।

इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी, उपनिरीक्षक राजेश कुमार साहू, हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश और कांस्टेबल भोजवीर सिंह, थाना बरहन शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।