पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद, तीन बेटियों में से एक भी नहीं मिली पिता से 

आगरा। जिस कमल सिंह ने अपनी पत्नी की जान ली थी, उसे अब जेल में आजीवन कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। मां के हत्यारे पिता से उसकी तीनों बेटियों ने भी नाता तोड़ लिया है। तीनों बेटियों में से एक भी सजा के वक्त पिता से मिलने नहीं आई। 

Nov 15, 2024 - 11:53
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पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद, तीन बेटियों में से एक भी नहीं मिली पिता से 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशपाल सिंह लोधी की अदालत ने अभियुक्त कमल सिंह को यह सजा सुनाई है। थाना अछनेरा में मृतका सावित्री देवी के भाई प्रेमपाल सिंह ने 12 जून 2019 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके जीजा ग्राम रायभा निवासी कमल सिंह ने उसकी बहन की हत्या लोहे का सब्बल मारकर कर दी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। 

जांच के दौरान सब्बल बरामद हुआ। ऐसे भी तथ्य प्रकाश में आये कि अवैध संबंधों के शक में होने वाले झगड़े के दौरान कमल सिंह ने अपनी बीवी को सब्बल मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। 

अभियोजन ने की जबरदस्त पैरवी

अभियुक्त कमल सिंह को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी सिद्ध करने के लिए एडीजीसी दाण्डिक अनन्त कुमार सिंह चौहान ने पांच गवाहों को न्यायालय के सामने परीक्षित कराया और अपने तर्क रखे, जिन्हें न्यायालय ने सही माना। मृतका के भाई प्रेमपाल सिंह और भतीजे सोनू की गवाही के साथ ही निरीक्षक शेर सिंह तथा निरीक्षक अजय कौशल की विवेचना में मिले तथ्य और थाना पैरोकार संजीव मिश्रा के प्रयास सराहनीय रहे।

SP_Singh AURGURU Editor