वारिस ने ही खत्म कर दी विरासत, पिता की हत्या के जुर्म में उम्र भर जेल
बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बेटे ने ज़मीन की चाहत में पिता की हत्या कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया था। इस दिल दहला देने वाली घटना में न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी पुत्र राकेश उर्फ राजेन्द्र को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी महेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक मैकूलाल (60) के बेटे राकेश को यह आशंका थी कि उसके पिता अपनी संपत्ति बहनों के नाम कर देंगे। इसी शंका और लालच में उसने 18 जुलाई 2019 को करीब 11:45 बजे अपने ही पिता पर बांक से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल मैकूलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
घटना की रिपोर्ट मृतक के बड़े बेटे राम औतार ने थाना नवाबगंज में दर्ज कराई थी। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मंगलवार को एडीजे-5 गगन भारती की अदालत ने दोषी राकेश को धारा 302 के तहत सजा सुनाई।
यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और लालच के अंधकार में डूबे एक बेटे की त्रासदी का भी है, जिसने एक पिता की ममता को मिटा दिया।