बरेलीः मौलाना तौकीर रजा के शरणदाता फरहत सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
बरेली में 26 सितंबर को हुए उपद्रव से जुड़े मामलों में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार अमृता शुक्ला ने मंगलवार को तीन आरोपियों मुनीर इदरीशी, अफजाल बेग और फरहत खां की जमानत याचिकाएं एक साथ खारिज कर दीं। इन्हीं में से फरहत खां के फाइक एन्क्लेव स्थित घर से 27 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके कारण मामला और अधिक संवेदनशील माना जा रहा था।
-रमेश कुमार सिंह-
बरेली। 26 सितंबर को शहर में भड़के बवाल से संबंधित मामलों में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन प्रमुख आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इन आरोपियों में फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत खां भी शामिल हैं, जिनके आवास से ही 27 सितंबर को इतिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था। फरहत, मौलाना के करीबी बताए जाने वाले आरिफ से भी जुड़े हुए हैं।
एडीजीसी महेश सिंह यादव के अनुसार, मंगलवार को कोतवाली और कैंट क्षेत्र से जुड़े कुल तीन आरोपियों की अर्जियों पर सुनवाई हुई। ये हैं- मुनीर इदरीशी, निवासी मोहल्ला बिहारीपुर मेमरान, अफजाल बेग, निवासी मोहल्ला बिहारीपुर एक मीनार मस्जिद (कैंट और कोतवाली में दर्ज दो केस), फरहत खां, निवासी फाइक एन्क्लेव (कोतवाली में दर्ज केस)। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दीं।
इससे पहले सोमवार को तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से जमानत याचिकाएं दायर की थीं। इसके अतिरिक्त मंगलवार को 10 अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन समयाभाव के कारण उन पर सुनवाई नहीं हो सकी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद उपद्रव से जुड़े मामलों में चल रही कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है।