बरेली में किशोरी से बलात्कार के आरोपी रेलवे ट्रैकमैन को 14 साल की सजा

बरेली। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या एक) रामानंद ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के दोषी रेलवे के ट्रैकमैन को 14 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम का 75 फीसदी हिस्सा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 18 माह अतिरिक्त कारागार में रहना होगा।

May 16, 2025 - 12:03
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बरेली में  किशोरी से बलात्कार के आरोपी रेलवे ट्रैकमैन को 14 साल की सजा

ऑपरेशन कनविक्शन,/पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने आठ फरवरी 2016 को रेलवे के ट्रैकमैन, रेलवे कॉलोनी सिटी स्टेशन निवासी अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि चार-पांच फरवरी 2016 की रात उसकी 12 साल की बेटी रात को लघु शंका के लिए उठी थी। इस दौरान अर्जुन उसको पकड़ कर ले गया। तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी रही, लेकिन वह 15 मई 2016 को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। विवेचना के बाद पुलिस ने 27 मई 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और 10 साक्ष्य पेश किए। गवाहों व दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ट्रैकमैन अर्जुन (46 वर्ष) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

SP_Singh AURGURU Editor