वक्फ संशोधन विधेयक: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, बताया संविधान सम्मत
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दायर किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को मजबूत करना है।
सरकार ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि उसके पक्ष को सुने बगैर कोई अंतरिम आदेश पारित न किया जाए। केंद्र का कहना है कि विधेयक के प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जबकि इसका मकसद वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
दरअसल, हाल ही में संसद में पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह विधेयक न तो किसी समुदाय विशेष के अधिकारों का हनन करता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन। केंद्र के अनुसार, यह संशोधन केवल प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से लाया गया है, जिससे वक्फ बोर्डों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।