aurguru news: अब बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की नेता व विधायक के. कविता को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से सवाल किए हैं। के कविता को 15 मार्च को हिरासत में लिया गया था।

Aug 27, 2024 - 14:09
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aurguru news: अब बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत


गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेज के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह मुकदमे के तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटाले में शामिल होने के क्या सबूत हैं और जो सबूत हैं वो कोर्ट को दिखाएं। सुनवाई में के. कविता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी शामिल हुए। उन्होंने जमानत देने की अपील करते हुए कहा, 'इस मामले में पहले ही आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी जा चुकी है।  इस दौरान जांच एजेंसियों की तरफ से सुनवाई में शामिल हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि के. कविता ने अपने फोन से छेड़छाड़ की है और उसे फॉर्मेट कर दिया है। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को बेकार बताकर खारिज कर दिया। 

SP_Singh AURGURU Editor