फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में मोहम्मद ज़ैद खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

आगरा के फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में आरोपी मोहम्मद ज़ैद खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। उन पर लाइसेंस आवेदन में जन्मवर्ष बदलकर दर्ज कराने का आरोप है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों पर राहत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को होगी।

May 26, 2026 - 22:29
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फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में मोहम्मद ज़ैद खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

जन्मतिथि में कथित हेरफेर के आरोप पर दर्ज मुकदमे में मिली अग्रिम जमानत, 19 अगस्त को अगली सुनवाई

आगरा। आगरा में फर्जी हथियार लाइसेंस प्रकरण के आरोपी मोहम्मद ज़ैद खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने आरोपी को शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने यह राहत 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर दी है।

यह मामला आगरा के नाई की मंडी थाना में दर्ज केस अपराध संख्या 33/2025 से जुड़ा हुआ है। आरोपी मोहम्मद ज़ैद खान पर आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि हथियार लाइसेंस के आवेदन में उन्होंने अपनी जन्मतिथि में हेरफेर किया और वर्ष 1972 की जगह 1975 दर्ज कराया। पुलिस का दावा है कि यह बदलाव जानबूझकर किया गया था, ताकि लाइसेंस प्रक्रिया में लाभ लिया जा सके।

हालांकि, बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कथित रूप से जन्मवर्ष बदलने के बावजूद आवेदक उस समय भी बालिग था, इसलिए इसे किसी अवैध लाभ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मोहम्मद ज़ैद खान का कोई सक्रिय आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके खिलाफ दर्ज दो पुराने मामलों में वह पहले ही बरी हो चुके हैं।

अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी को 30 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट अथवा जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही, बिना अदालत की अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसकी जमानत तत्काल निरस्त की जा सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता (AGA) से अगली तारीख तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2026 को होगी।

यह मामला वर्ष 2013 में किए गए हथियार लाइसेंस आवेदन से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच और कानूनी कार्रवाई अब तेज हुई है। हाईकोर्ट के इस आदेश को फिलहाल आरोपी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, हालांकि मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।