दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार,  2020 में भड़की थी हिंसा

दिल्ली की अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी। इस मामले में ताहिर हुसैन, खालिद सैफी समेत कई लोगों पर कथित व्यापक साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे।

Oct 10, 2026 - 16:51
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दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार,  2020 में भड़की थी हिंसा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसे अदालत ने सही माना है और उन्हें दोषी करार दिया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान यह हिंसा भड़की थी। दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कार्यकर्ता खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य लोगों पर भी कथित व्यापक साजिश में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कर रहा रहा था।