दो भारत की कहानी: जहां एक ओर सपनों को पंख मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर बचपन अब भी रस्मों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है
शहरी और ग्रामीण भारत के विरोधाभास के बीच बाल विवाह की सामाजिक, क़ानूनी, स्वास्थ्य और शैक्षिक चुनौतियां आज भी बरकरार हैं। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक ज़िम्मेदारी से ही इस कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
-बृज खंडेलवाल-
हैदराबाद की ऊँची इमारतों के बीच 28 साल की अनीता लैपटॉप पर झुकी है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रात देर तक काम करती है। प्रमोशन चाहिए। बेहतर पैकेज चाहिए। अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े होने का ख्वाब है। शादी? “अभी नहीं,” वह सुकून से कहती है। पहले करियर। फिर मुक़ाम।
राजस्थान के एक छोटे से गाँव में 15 साल की रानी की दुनिया अलग है। उसकी हथेलियों की मेहंदी सूखी भी नहीं कि वह ससुराल की ज़िम्मेदारियों में घिर गई। किताबें छूट गईं। खेल छूट गया। बचपन खामोशी से रुख़्सत हो गया।
दो लड़कियाँ। एक देश। फर्क सिर्फ हालात का।
शहरों में शादी अब एक पसंद है। गांवों में अब भी अक्सर मजबूरी। कहीं “सेटल” होने का इंतज़ार है। कहीं “बोझ” समझकर जल्दी विदाई। यही हमारा तल्ख़ सच है।
इसी मसले पर हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ, “बाल विवाह मुक्त भारत: हमारी ज़िम्मेदारी।” डॉक्टरों, समाजसेवियों और शिक्षकों ने खुलकर बात की। साफ कहा; बाल विवाह कोई रस्म नहीं, यह बच्चों के हक़ पर वार है।
क़ानून साफ़ हैं। प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेन्सेस एक्ट नाबालिगों के साथ किसी भी तरह के शोषण को सख़्त जुर्म मानता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों की हिफ़ाज़त और पुनर्वास की बात करता है।
और एक अहम नंबर; 1098, जो एक चाइल्ड हेल्पलाइन है। 24 घंटे काम करती है। कोई भी शख्स गुमनाम रहकर शिकायत कर सकता है। पैग़ाम साफ था; खामोशी ज़ुल्म को बढ़ाती है। आवाज़ उठाइए।
मगर कानून के बावजूद हक़ीक़त आसान नहीं।
डॉक्टरों ने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। कमसिन लड़कियों में मौत का खतरा ज्यादा होता है। समय से पहले प्रसव, कम वजन के बच्चे, खून की कमी; ये आम समस्याएँ हैं। UNICEF के अनुसार भारत में हर साल लाखों लड़कियाँ 18 साल से पहले शादी कर दी जाती हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़े बताते हैं कि 20 से 24 साल की उम्र की करीब 23 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 से पहले हो चुकी थी। पहले यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। गिरावट आई है। मगर अभी सफर लंबा है।
बाल विवाह सिर्फ सेहत का मसला नहीं। यह तालीम का भी सवाल है। शादी होते ही पढ़ाई रुक जाती है। लड़की आर्थिक तौर पर कमजोर रह जाती है। गरीबी का दायरा और फैल जाता है।
गांवों में यह समस्या ज्यादा है। वजहें भी साफ हैं; गरीबी, असुरक्षा का डर, दहेज की चिंता, समाज का दबाव। कई मां-बाप सोचते हैं कि जल्दी शादी कर देने से जिम्मेदारी खत्म। मगर असल में मुश्किलें शुरू होती हैं।
एक साल अतिरिक्त पढ़ाई से बाल विवाह का खतरा काफी कम हो जाता है। तालीम सबसे मजबूत हथियार है। जन्म पंजीकरण भी जरूरी है, ताकि उम्र की सही जानकारी रहे और धोखा न हो।
सरकार ने भी पहल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की “बाल विवाह मुक्त भारत” मुहिम 2030 तक इस बुराई को खत्म करने का संकल्प ले चुकी है। गांवों में शपथ कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूलों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं। डिजिटल पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है।
यूएनएफपीए और यूनिसेफ जैसी संस्थाएँ किशोरियों को तालीम, सेहत और जीवन कौशल से जोड़ रही हैं। कुछ राज्यों में अच्छे नतीजे भी आए हैं। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना ने हजारों लड़कियों की शादी टालने में मदद की। राजस्थान के कुछ गांवों ने खुद को “बाल विवाह मुक्त” घोषित किया है।
फिर भी चुनौतियाँ कायम हैं। कई मामलों में शिकायत ही दर्ज नहीं होती। समाज का दबाव गवाहों को खामोश कर देता है। गरीबी अब भी बड़ी वजह है।
असल लड़ाई सोच की है। जब तक बेटी को बराबरी का हक़ नहीं मिलेगा, यह सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं होगा। पंचायत, स्कूल, पुलिस, समाज, सबको मिलकर काम करना होगा। मीडिया को भी जिम्मेदारी निभानी होगी।
अनीता और रानी के बीच की दूरी सिर्फ शहर और गांव की नहीं। यह अवसर और मजबूरी की दूरी है। ख्वाब और हक़ीक़त की दूरी है।
भारत बदल रहा है। बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। मगर यह बदलाव हर कोने तक पहुंचना चाहिए। बाल विवाह तक़दीर नहीं। यह एक गलत फैसला है। और हर गलत फैसला बदला जा सकता है। जरूरत है हिम्मत की। जागरूकता की। और इंसाफ़ की। जिस दिन हर रानी को अपने सपनों का वक्त मिलेगा, उसी दिन सच में आज़ाद भारत की तस्वीर मुकम्मल होगी।