मुंबई में ब्लिंकइट का लाइसेंस सस्पेंड, निरीक्षण में मिले काकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड सामान, एफडीए ने की कार्रवाई
ब्लिंकइट कंपनी पर एफडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। एफडीए ने कंपनी के स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। स्टोर में अधिकारियों को कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड सामान मिला है।
मुंबई। महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का खराब असुरक्षित खाद्य पदार्थ को लेकर एक्शन ज़ारी है। देश की मशहूर ब्लिंकइट कंपनी पर महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ) ने छापेमारी कर नियमों का उलंघन करने पर एक्शन लिया है। एफडीए ने ब्लिंक कामर्स प्रा. लि. का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ये एक्शन अस्वच्छता, कॉकरोच का प्रकोप और खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन करने के बाद हुआ है।
एफडीए बृहन्मुंबई विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ब्लिंक कामर्स प्रा. लि. गाला नं. ए-03, प्लाट नं. 38, 39 एवं 40, फर्स्ट फ्लोर सर्वोदय भुवन, रामचंद्र लेन मलाड (वेस्ट) मुंबई स्थित प्रतिष्ठान का 7 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इंस्पेक्शन किया था।
जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बेहद अस्वच्छ परिस्थितियां, बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, जंग लगे रैक और फर्श पर खाद्य पदार्थ रखे जाना, कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्त सफाई, एक्सपायर्ड तथा छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक और फीफो-फेफो प्रणाली का पालन नहीं करना जैसी गंभीर खामियां पाई गईं।
इसके अलावा खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं हैंडलिंग वाले स्थानों पर कीट एवं चूहों के नियंत्रण के प्रभावी उपायों का अभाव, कचरा प्रबंधन में खामियां, साफ-सफाई एवं रखरखाव की कमी, खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड का अभाव तथा आवश्यक व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा उपकरणों की कमी भी पाई गई। कुछ खाद्य पदार्थों को अनुचित एवं अव्यवस्थित तरीके से स्टोर किया गया था।
प्रतिष्ठान में रखी सब्जियों और फलों के स्टॉक में बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप पाया गया, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा सामने आया। वहीं, कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज भी पाए गए।
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत ब्लिंक कामर्स प्रा. लि. का खाद्य लाइसेंस को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान उक्त प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बिक्री, वितरण या खाद्य कारोबार जारी रखने पर रोक लगा दी गई है। निलंबन अवधि में अगर प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार संचालित पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।