उद्योगपति विवेक बैनारा पर एफआईआर, कोर्ट के बाहर तमंचा दिखाकर धमकाने का आरोप
चेक बाउंस मामले में बरी होने के बाद विवाद बढ़ने का आरोप, दिल्ली के कारोबारी विनोद कुमार की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से न्यू आगरा थाने में विवेक बैनारा और सहयोगी अरविंद कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
आगरा। शहर के उद्योगपति विवेक बैनारा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर न्यू आगरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के कारोबारी विनोद कुमार ने विवेक बैनारा और उनके सहयोगी अरविंद कुमार पर धमकी देने और रंगदारी मांगने सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता विनोद कुमार के मुताबिक, उनका विवेक बैनारा के साथ चेक बाउंस के एक मामले को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि मामले में कोर्ट की कार्यवाही के बाद जब विवेक बैनारा को बरी कर दिया गया, तो इसके बाद विवाद और बढ़ गया। विनोद कुमार का आरोप है कि कोर्ट परिसर के बाहर विवेक बैनारा ने उन्हें तमंचा दिखाकर धमकाया। आरोप है कि इस दौरान उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और कथित तौर पर रंगदारी की मांग भी की गई।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि 14 जून को व्हाट्सऐप के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेजे गए। इन संदेशों के जरिए कथित तौर पर दबाव बनाने और धमकाने का प्रयास किया गया। कारोबारी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने न्यू आगरा थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने विवेक बैनारा और उनके सहयोगी अरविंद कुमार को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। कोर्ट परिसर के बाहर कथित धमकी, तमंचा दिखाने और व्हाट्सऐप पर भेजे गए संदेशों से जुड़े साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच विवाद की वास्तविक वजह क्या है और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। आरोपी पक्ष की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है।