बहन की शादी में चाकू से की थी युवक की हत्या, बरेली के कोर्ट से दोषी को उम्रकैद, दो आरोपी बरी
-आरके सिंह- बरेली। बहन के विवाह समारोह में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 संदीपा यादव ने मंगलवार को आरोपी जुनैद पुत्र कदीर अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने मामले के दो अन्य आरोपियों शकील अहमद और शगीर अहमद को दोषमुक्त कर दिया।
एडीजीसी (सरकारी वकील) सचिन जायसवाल ने बताया कि घटना 10/11 सितंबर 2025 की रात बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित मधुर बैंक्वेट हॉल में हुई थी। यहां अनवार के बेटे जलीस के विवाह समारोह में परिवार और रिश्तेदार शामिल हुए थे। रात करीब ढाई बजे किसी बात को लेकर जलीस के भाई शान उर्फ शोएब का नूरीनगर, कस्बा बहेड़ी निवासी जुनैद पुत्र कदीर अहमद से विवाद हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कर दिया और विवाद शांत हो गया।
जूते से चाकू निकालकर पेट में किया वार
अभियोजन के मुताबिक विवाद शांत होने के कुछ देर बाद जुनैद शान को बैंक्वेट हॉल से बाहर सड़क पर ले गया। आरोप है कि उसने अपने जूते से चाकू निकालकर शान के पेट में वार कर दिया। वार करने के बाद वह घायल शान को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया।
परिजन गंभीर रूप से घायल शान को एंबुलेंस से राममूर्ति अस्पताल, भोजीपुरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
आठ गवाह अदालत में किए गए पेश
घटना के संबंध में बहेड़ी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 875/2025 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत कार्रवाई की गई। एडीजीसी सचिन जायसवाल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए।
हत्या में उम्रकैद, हथियार रखने पर तीन माह की सजा
अदालत ने मंगलवार को आरोपी जुनैद पुत्र कदीर अहमद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत तीन माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी मामले में आरोपी शकील अहमद और शगीर अहमद को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत के फैसले के बाद हत्या के मामले में जुनैद को उम्रकैद की सजा हुई, जबकि दोनों अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया।