पति की संपत्ति कुर्क कर दिलाई जाएगी 3.43 लाख की भरण-पोषण राशि, कोर्ट ने डीएम को भेजा वारंट
आगरा। अपर पारिवारिक प्रधान न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भरण-पोषण के मामले में लापरवाही बरतने वाले पति की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर पत्नी को लंबित भरण-पोषण राशि 3,43,000 रुपये एकमुश्त दिलाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश थाना मलपुरा क्षेत्र से जुड़े मामले में पीड़िता श्रीमती लोंगश्री की याचिका पर सुनाया गया।
पीड़िता लोंगश्री ने याचिका में बताया कि वर्ष 2017 में अदालत ने उनके पति राम भजन पुत्र छीतर सिंह, निवासी ग्राम सामरा, थाना फतेहपुर सीकरी, को 3,500 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने अब तक जानबूझकर इस आदेश का पालन नहीं किया। इस अवधि में कुल 3,43,000 रुपये की राशि बकाया हो चुकी है।
कोर्ट ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 431 के तहत गंभीर अवहेलना मानते हुए, उक्त राशि को जुर्माने के रूप में वसूलने के लिए जिलाधिकारी आगरा को कुर्की वारंट जारी कर संपत्ति जब्ती की कार्यवाही करने और त्वरित रूप से अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा की जा रही है।