नशीला पाउडर बरामदगी के आरोपी को दस वर्ष कैद, जुर्माना भी
आगरा। नशीला पाउडर डायजापाम की बरामदगी के मामले में आरोपित रिजवान पुत्र नन्हें खान निवासी ग्राम जलालपुर, थाना जगनेर को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम ज्योत्सना सिंह ने दस वर्ष की कैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य अदालत से बलबा और मारपीट के पांच आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए।

थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एसआई अंजीश कुमार ने आरोप लगाया कि 24 सितम्बर 2016 की रात्रि में एसआई महेश सिंह पुलिसकर्मियों विनय कुमार, सचिन कुमार एवं असित कुमार के साथ साकेत कालोनी के चौराहे पर बैरियर लगा वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान कोठी मीना बाजार की तरफ से आती एक मोटरसाइकिल सवार ने बैरियर से बीस कदम दूरी से मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने पर दोनों युवक सड़क पर गिर गये। बदमाश होने के शक पर उनकी तलाशी लेने पर आरोपी रिजवान के पास से 900 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद हुआ। अन्य से 800 सौ ग्राम डाइजापाम बरामद हुआ। उक्त मामले में आरोपी रिजवान का ही विचारण हुआ।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ ने वादी मुकदमा एसआई अंजीश कुमार, एसआई महेश सिंह, एसआई सन्तोष सिंह सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये। विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम ज्योत्सना सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ के तर्क पर आरोपी रिजवान को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
बल्बा, धमकी और मारपीट कें पांच आरोपी बरी
आगरा। बल्बा, धमकी, गालीगलौज एवं घर में घुसकर मारपीट के मामले के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने बरी कर दिया।
यह मामला ड्राइवर भूपेंद्र सिंह ने थाना हरीपर्वत में दर्ज कराया था। विजय नगर की कोठी में ड्राईवरी करने वाले भूपेंद्र सिंह के साथ रोहित उर्फ सेंटी, सप्तऋषि, नितिन मिश्रा, हितेश उर्फ जॉनी एवं आकाश कुमार निवासीगण इनर रिंग रोड ने मारपीट की थी। कोठी में घुसकर मारपीट की गई थी। अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा भूपेंद्र सिंह एवं रामकुमार की गवाही दर्ज कराई गई। दोनों गवाहों के मुकरने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपियों की पैरवी मोहम्मद नासिर एवं रजिया खान ने की।