भाजयुमो नेता शैलू पंडित पर जानलेवा हमले में आसिफ बेग दोषी करार, उम्रकैद की सजा

भाजयुमो के तत्कालीन महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित पर वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के चर्चित मामले में आगरा कोर्ट ने मुख्य आरोपी आसिफ बेग को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शाहिद बेग समेत अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। शाहगंज क्षेत्र में 24 फरवरी 2022 को हुई इस घटना में हत्या के प्रयास, फायरिंग, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। करीब चार साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

Jun 9, 2026 - 19:33
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भाजयुमो नेता शैलू पंडित पर जानलेवा हमले में आसिफ बेग दोषी करार, उम्रकैद की सजा

आगरा। वर्ष 2022 में चर्चा में रहे भाजयुमो नेता शैलू पंडित पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आगरा की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी आसिफ बेग को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। वहीं सह-आरोपी शाहिद बेग समेत अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया।

यह मामला 24 फरवरी 2022 को थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप था कि हमलावरों ने फायरिंग और मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल बन गया था और मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना रहा।

घटना के संबंध में पुलिस ने हत्या के प्रयास, फायरिंग, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया और लंबे समय तक मुकदमे की सुनवाई चली।

करीब चार वर्षों तक चले न्यायिक परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आसिफ बेग को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध न होने पर उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

अदालत के इस फैसले को मामले में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आए निर्णय से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है, जबकि फैसला सामने आने के बाद न्यायालय परिसर और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा रही।