नौ साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को बरेली की अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा
-रमेश कुमार सिंह- बरेली। नौ साल की बालिका से मोबाइल दिखाने के बहाने दुष्कर्म करने वाले प्रदीप 22 वर्ष को दोषी ठहराते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वारदात 30 जनवरी 2025 की सायं 6.30बजे की है। ज़िले के अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 09 वर्ष की बालिका शाम के वक्त मुहल्ले के बच्चों के साथ घर के सामने ही खेल रही थी। गांव का ही रहने वाला युवक प्रदीप उसे मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित खून से लथपथ रोती हुई अपने घर आई और बेसुध हो गई। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की।
बच्ची के होश में आने पर उसने खुद पूरी घटना के बारे में बताया। उसे करीब तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मामले में धारा 65(2),351 (बीएनएस 3) व 5एम/6 पाक्सो एक्ट में प्राथमिकी पंजीकृत हुई। आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पांच दिनों के भीतर चार्जशीट लगा दी।
विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर स्पेशल जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष पांडेय ने महज 10 माह के अंदर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने फैसला दिया कि दोषी प्रदीप को मृत्यु होने तक जेल में रहना होगा। साथ ही दोषी प्रदीप पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।।