कंगना रनौत के खिलाफ मामलाः आगरा की अदालत में सुनवाई पूरी, 12 नवंबर को आएगा फैसला

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह से संबंधित मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आगरा के स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 12 नवंबर 2025 की तिथि निर्णय सुनाए जाने के लिए तय की है।

Oct 31, 2025 - 19:01
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कंगना रनौत के खिलाफ मामलाः आगरा की अदालत में सुनवाई पूरी, 12 नवंबर को आएगा फैसला

आगरा। स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) लोकेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को कंगना रनौत के खिलाफ दायर रिवीजन वाद की सुनवाई हुई। यह मामला कंगना रनौत द्वारा किसानों के प्रति दिए गए कथित अपमानजनक बयानों और राष्ट्रद्रोह से संबंधित है।

वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने पैरवी की, जबकि उनके साथ राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह चौहान, दुर्ग विजय सिंह भैया, बीएस फौजदार, उमेश जोशी और अवधेश सोलंकी भी मौजूद रहे।

वहीं, विपक्षी पक्ष यानी कंगना रनौत की ओर से एडीजीसी मोहित पाल, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान, तथा स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की तबीयत खराब होने के कारण वे बहस के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकीं, और एक अवसर और प्रदान करने का निवेदन किया गया।

इस पर वादी पक्ष ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि यह मामला जानबूझकर लंबित कराने की कोशिश है, जबकि दोनों पक्षों की लिखित बहस दाखिल हो चुकी है और दो बार मौखिक बहस भी हो चुकी है। अतः अब निर्णय की तिथि तय की जाए।

वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में बठिंडा (पंजाब) कोर्ट में कंगना रनौत से संबंधित मामलों के सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें फेहरिस्त सहित दाखिल किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि निर्णय की तिथि 12 नवंबर 2025 निर्धारित की जाती है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि इस बीच कोई पक्ष अतिरिक्त साक्ष्य या बहस प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र होगा।

यह मामला अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और राजनीतिक तथा कानूनी हलकों में इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

SP_Singh AURGURU Editor