भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा की कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा

आगरा। कथावाचन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा की अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि धीरेंद्र शास्त्री की सार्वजनिक टिप्पणी से भगवान श्रीकृष्ण के वंशजों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन-5 न्यायालय में हुई। न्यायाधीश कंचन कुमारी ने केस रजिस्टर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख नियत की है।

Nov 4, 2026 - 20:46
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भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा की कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण पर कथित बयान को लेकर आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आगरा सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में आगे 14 दिसम्बर को सुनवाई होगी।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के अनुसार, हाल ही में कथावाचन के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था, "जो श्रीकृष्ण वाले हैं, उन्हें आज बुरा लगेगा। श्रीकृष्ण बहुत ही टेढ़े हैं, वो खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हैं।" अजय प्रताप सिंह ने इसी बयान को आपराधिक मानहानि का आधार बनाते हुए अदालत में केस दायर किया है।

खुद को बताया श्रीकृष्ण का वंशज

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का कहना है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मानव रूप में हुआ था। उनके वंशज आज भी भारत में मौजूद हैं। उन्होंने जादौन, जडेजा और भाटी क्षत्रिय समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें भगवान श्रीकृष्ण का वंशज माना जाता है।

अपने दावे के समर्थन में उन्होंने मथुरा गजेटियर और अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक 'रिपोर्ट इन ईस्टर्न राजपुताना 1882-83' का हवाला दिया है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वह स्वयं माता पक्ष से भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हैं।

सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप

अजय प्रताप सिंह का आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान केवल धार्मिक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भगवान श्रीकृष्ण के वंशजों की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उन्होंने इसे आपराधिक मानहानि का मामला बताते हुए न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन-5 की न्यायाधीश कंचन कुमारी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने केस रजिस्टर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अब इस तारीख पर न्यायालय में होने वाली कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

SP_Singh AURGURU Editor