आगरा में मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने का अवसर

आगरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाशन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट रोल के आलेख्य उपलब्ध कराए।

Jan 6, 2026 - 18:54
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आगरा में मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जारी, 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज करने का अवसर
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आगरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाशन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट रोल के आलेख्य उपलब्ध कराए।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूची का यह मसौदा जारी किया गया है। कोई भी मतदाता आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपना नाम देख सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर ड्राफ्ट रोल की प्रति जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है, जहां पदाभिहित अधिकारी तैनात किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हो सका है या जिनकी प्रविष्टियों में संशोधन आवश्यक है, वे निर्धारित अवधि में अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मतदाता फार्म-6 के साथ घोषणा-पत्र एवं निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 प्रकार के पहचान दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न कर अपना नाम शामिल करा सकते हैं।

दावे-आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन एवं निस्तारण के लिए जनपद में 209 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि दावे व आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक है। नोटिस, सुनवाई, सत्यापन एवं निस्तारण 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। आयोग से अनुमति एवं अन्य पैरामीटर: 03 मार्च 2026 तक है। ड्राफ्ट रोल का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाएगा। 

मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह होने वाले मतदाता भी फार्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। निवास परिवर्तन या प्रविष्टियों में संशोधन के लिए फार्म-8 का प्रयोग किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि 11 जनवरी को प्रातः 11 बजे सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों, नगरीय निकाय कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहकर निर्वाचक नामावली का वाचन एवं सत्यापन करेंगे तथा नए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान, सभी ईआरओ एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।