पहले अश्लीलता की और फिर जिंदा जला दिया था, उम्र कैद की सजा
आगरा। अश्लील हरकत, हत्या एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित नरेंद्र सिंह पुत्र वेदरिया सिंह, निवासी नगला कयाल, थाना खेरागढ़ को दोषी पाते हुये एडीजे-29 ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि आरोपी नरेंद्र सिंह ने वादी की पुत्री को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी तरह स्वयं को छुड़ाकर घर पहुंची। किशोरी ने घर पहुंचकर शिकायत करने की बात कही थी। 26 अप्रैल 2016 को वादी के घर में घुसकर उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर आरोपी ने उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी म्रत्यु हो गयी।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्क पर आरोपी को उसके जघन्य कृत्य के लिये दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।