चार आरोपी कोर्ट से बरी, तीस वर्ष में एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ
आगरा। मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित हीरा सिंह, रतन सिंह, पूरन सिंह एवं राजू निवासीगण नगला लालजीत, थाना सदर को एसीजेएम-10 मोहम्मद साजिद ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा तीस साल में एक भी गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी किया गया है।

थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी ने थाना सदर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि 06 नवम्बर 1994 की रात्रि साढ़े नौ बजे के करीब आरोपी हीरा सिंह, पूरन सिंह, रतन सिंह एवं राजू निवासी नगला लालजीत ने वादी के आवास पर आकर परिजनों को गालीगलौज देना शुरू कर दिया। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने वादी से मारपीट की।
वादी कें बहनोई हिम्मत सिंह द्वारा बचाने का प्रयास करने पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। गांव के शिवचरन, प्रेम सिंह एवं अन्य ने वादी एवं उसके परिजनों को आरोपियों से बचाया।
अदालत ने 30 वर्ष चले विचारण के दौरान वादी, उसके बहनोई, बीचबचाव करने वाले गवाहों के अतिरिक्त पुलिस के गवाहों की उपस्थिति हेतु कई बार गैर जमानतीय वारंट, 82 के तहत कार्यवाही के आदेश पारित किये परन्तु अभियोजन पक्ष एक भी गवाह को अदालत में पेश करने में विफल रहा।