महिला के अपहरण व मर्डर में पति और देवर को उम्र कैद

आगरा। अपर जिला जज 17 नितिन कुमार ठाकुर ने विवाहिता के अपहरण और हत्या के आरोप में पति सुनील कुमार और देवर अनिल कुमार पुत्रगण पूरन सिंह, निवासीगण ग्राम बिहारीपुर, थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा को आजीवन कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Feb 1, 2025 - 19:31
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महिला के अपहरण व मर्डर में पति और देवर को उम्र कैद

मामला थाना एत्मादपुर में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी धन पाल सिंह निवासी नगला मोहनलाल थाना एत्माउद्दोला ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री श्रीमती सोनू की शादी सुनील कुमार के साथ 2005 में हुई थी। दहेज से असंतुष्ट होने के कारण ससुराल वालों ने उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया और कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया।

29 अप्रैल 2014 को श्रीमती सोनू अपने पति की परचून की दुकान पर गई थीं, लेकिन 7 मई को उनका मोबाइल फोन बंद आया और 8 मई को उनकी ससुराल जाने पर वह वहां नहीं मिली। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने श्रीमती सोनू को अपने पति और अन्य के साथ देखा था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति और देवर के खिलाफ अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट करने की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। अदालत में अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित आठ गवाह पेश हुए और अपर जिला जज 17 नितिन कुमार ठाकुर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर आरोपियों को दोषी ठहराया।

SP_Singh AURGURU Editor