मौलाना तौकीर रजा पर चलेंगे 14 मुकदमे: उपद्रव, आगजनी और साजिश के आरोप में बढ़ी कानूनी घेराबंदी
-आरके सिंह- बरेली। 26 सितंबर के उपद्रव मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि मौलाना पर अब कुल 14 मुकदमे चलेंगे। इनमें एक मामले में उन्हें मुख्य आरोपी जबकि अन्य मामलों में साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है।
26 सितंबर को हुए हिंसक उपद्रव के दिन ही पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें से कोतवाली थाने में दर्ज मुख्य केस में मौलाना पर बवाल, आगजनी और पुलिस पर हमले के गंभीर आरोप लगे थे।
एसआईटी जांच में नए खुलासे, चार और केसों में बढ़ा नाम
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि विभिन्न थानों में दर्ज कुल 14 मुकदमों की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा, एक मुकदमे में मौलाना मुख्य आरोपी हैं, जबकि बाकी में उनकी भूमिका साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है। पुलिस आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पुलिस की प्राथमिकता साक्ष्य संकलन और चार्जशीट तैयार करने पर केंद्रित है ताकि कोर्ट में मुकदमा मजबूती से पेश किया जा सके।
विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे, एसआईटी जुटा रही पुख्ता साक्ष्य
उपद्रव वाले दिन कोतवाली थाने में दर्ज मुख्य मुकदमे के अलावा बारादरी थाने में दो, किला और प्रेमनगर थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान इन चार मुकदमों में भी मौलाना का नाम जोड़ा गया है।
जांच एजेंसियों ने बताया कि मौलाना की गतिविधियों और बयानबाजी को लेकर तकनीकी साक्ष्य (वीडियो, ऑडियो, फुटेज आदि) भी जुटाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर अगली चार्जशीट दायर की जाएगी।
रासुका के तहत कार्रवाई का रास्ता खुला, डीआईजी बोले- लोक व्यवस्था प्रभावित
पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा कि 26 सितंबर के बवाल में लोक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसएः) का आधार इस मामले में सुरक्षित है। यानी आवश्यक साक्ष्यों की पुष्टि के बाद रासुका के तहत कार्रवाई भी संभव है।
न्यायिक हिरासत में फतेहगढ़ जेल में हैं बंद
मौलाना तौकीर रजा वर्तमान में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी अवधि 11 नवंबर तक निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हुए एक अन्य बवाल के मामले में भी कोतवाली पुलिस ने मौलाना का नाम साजिशकर्ता के रूप में विवेचना में जोड़ा था।
पुलिस अब इस पूरे मामले को तेज़ी से निपटाने की तैयारी में है और मजबूत चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उसका पद या प्रभाव कुछ भी हो।




