रोडवेज कंडक्टर की दुर्घटना म्रत्यु पर माता-पिता को 23 लाख देने के आदेश
आगरा. मोटर दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने रोडवेज में परिचालक के रूप में कार्यरत 20 वर्षीय मृतक के माता-पिता को 23.20 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश द ओरिएंटल एश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को दिए हैं।

अदालत ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह आदेश पारित करने के दिनांक से 45 दिन की अवधि में उक्त धनराशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें खाते में जमा करे।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता श्रीमती मुन्नी देवी एवं अमर सिंह निवासीगण टेडी बगिया का 20 वर्षीय पुत्र मेगेन्द्र राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में परिचालक के रूप में कार्यरत था। नौ अप्रेल 2017 की रात्रि साढ़े आठ बजे मेगेन्द्र आगरा-फिरोजाबाद रोड पर मोहम्मदाबाद के समीप सवारियों को बस में चढ़ा रहा था। उसी दौरान कार चालक प्रमोद कुमार निवासी ग्राम इमलिया, जिला फिरोजाबाद ने मेगेंद्र को अपनी चपेट में लेकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इलाज कें दौरान मेगेंद्र की म्रत्यु हो जाने पर याचिकाकर्ता माता पिता की दुनिया ही उजड़ गयी।
याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल, जेपी शर्मा एवं राघव सिंघल के माध्यम से अदालत में याचिका प्रस्तुत करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने याचिकाकर्ताओं को 23.20 लाख रुपये देने के आदेश दिए।