पूर्व सैन्यकर्मी की दुर्घटना मृत्यु पर 18 लाख रुपये मय ब्याज के देने का आदेश 

आगरा। पूर्व सैन्य कर्मी एवं सिक्योरिटी एजेंसी संचालक की दुर्घटना में मृत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीस दिन के अंदर 18 लाख 68 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। 

Nov 29, 2024 - 21:06
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पूर्व सैन्यकर्मी की दुर्घटना मृत्यु पर 18 लाख रुपये मय ब्याज के देने का आदेश 

-शादी समारोह में शामिल होने मोपेड से जा रहा था मृतक, ट्रक ने रौंद दिया था 

मृतक की पत्नी फूलो देवी निवासनी गढ़ी फेरतिया, आगरा के पति पूर्व सैन्य कर्मी थे। वर्तमान में वह सिक्योरिटी एंजेसी का संचालन करते थे। 8 फरवरी 2019 को वह अपनी मोपेड से शादी समारोह में शामिल होने जा रहें थे। उनकें साथ अन्य मोटरसाइकिल पर उनके रिश्तेदार बनय सिंह चल रहे थे। दोपहर 3.30 बजें फतेहपुरसीकरी-भरतपुर मार्ग पर ग्राम रसूलपुर के समीप ट्रक चालक महेश द्वारा उनकी मोपेड को रौंद दिया। 

आरोपी ट्रक चालक दुर्घटना कर ट्रक छोड़ भाग गया। मृतक की पत्नी फूलो देवी द्वारा अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल एवं जेपी शर्मा कें माध्यम से अदालत में याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने ममृतक की पत्नी को 18 लाख 68 हजार रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिए।

SP_Singh AURGURU Editor