घर वाले अपहरण बता रहे थे, युवती बोली खुद गई साथ, आरोपी की बेल मंजूर
आगरा। परिवार का कहना था कि युवती का अपहरण हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने न केवल अपहरण से इंकार किया अपितु यह बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। युवती के बयान पर जिला जज ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।

युवती के अपहरण का आरोप रिंकू पुत्र ऊदल सिंह निवासी ग्राम बस्तई, थाना अछनेरा, जिला आगरा पर था। थाना अछनेरा में दर्ज मामले वादी मुकदमा ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री सुबह पांच बजे अपने प्लाट पर काम कर रही थी। उसी दौरान आरोपी अन्य के सहयोग से वादी की पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया।
पीड़िता द्वारा अपनें बयान में कहा गया कि वह बालिग है और वह अपनी मर्जी से आरोपी कें साथ गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पीड़िता ने स्वयं का मेडिकल कराने से भी मना कर दिया।
जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के तर्क एवं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर उसकी रिहाई के आदेश दिये।