पीड़िता पुलिस को दिए बयान से कोर्ट में पलट गई, आरोपी बरी
आगरा। अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित कन्हैया उर्फ किशन पुत्र सदन लाल निवासी जाटव बस्ती, मंडी सईद खां, थाना हरीपर्वत को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी कर दिया।

-पीड़िता ने कहा पुलिस ने डरा-धमका आरोपी के विरुद्ध लिए थे बयान, माता-पिता ने भी घटना का नहीं किया समर्थन
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 जनवरी 2015 को वादी दुकान पर गया था। उसकी पत्नी के दवा लेने जाने के कारण उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। इसी समय आरोपी कन्हैया उर्फ किशन उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। वह घर से 45 हजार रुपये नगद एवं 5 तोले सोने के जेवर भी अपने साथ ले गये।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में जहां आरोपी के कृत्य की पुष्टि की वहीं अदालत में पीड़िता ने कहा वह बालिग है। घटना वाले दिन वह अपनी मौसी के यहां गई थी। आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। उसके पूर्व के बयान पुलिस ने उसे डरा-धमका कर लिए थे।
वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं करने पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता शशांक जैन के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिए।