नौजवान की हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप से तीन बरी

आगरा। एडीजे-17 नितिन कुमार राठी ने हत्या और सबूत नष्ट करने के एक मामले में आरोपित यशपाल चंदन सिंह और भगवती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

Jan 29, 2025 - 19:21
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नौजवान की हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप से तीन बरी

-लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अस्तित्व में नहीँ आने पर कोर्ट ने रिहा किए आरोपी

थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादिनी लज्जा देवी निवासिनी ग्राम सहाई थाना अछनेरा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका 22 वर्षीय पुत्र महेश 16 जुलाई 2015 को दोपहर करीब तीन बजे आरोपी यशपाल पुत्र राकेश उर्फ गट्टा निवासी ग्राम नागर, थाना अछनेरा से मिलने जाने की कहकर घर से गया था। वापस नही आने पर वादिनी एवं अन्य ने उसकी तलाश की परन्तु सफलता नहीं मिली

19 जुलाई 2015 को वादनी कें पुत्र महेश की लाश ग्राम सहता में रज्जन के बाग के पीछे मिली। वादिनी ने पूर्व रंजिश के चलते आरोपी चन्दन सिंह एवं भगवती निवासीगण ग्राम सहाई एवं यशपाल के विरुद्ध अपने पुत्र की हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

उक्त मामले में वादिनी सहित 12 गवाह अदालत में पेश किये गये। एडीजें-17 नितिन कुमार ठाकुर ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य से घटना की कड़ियां आपस में नहीँ जुड़ने एवं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अस्तिव में नहीँ आने पर साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया। आरोपियों पक्ष में अधिवक्ता महेंद्र बंसल, देवेश चौधरी  एवं शहंशाह खान ने तर्क रखे थे।

SP_Singh AURGURU Editor