नौजवान की हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप से तीन बरी
आगरा। एडीजे-17 नितिन कुमार राठी ने हत्या और सबूत नष्ट करने के एक मामले में आरोपित यशपाल चंदन सिंह और भगवती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

-लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अस्तित्व में नहीँ आने पर कोर्ट ने रिहा किए आरोपी
19 जुलाई 2015 को वादनी कें पुत्र महेश की लाश ग्राम सहता में रज्जन के बाग के पीछे मिली। वादिनी ने पूर्व रंजिश के चलते आरोपी चन्दन सिंह एवं भगवती निवासीगण ग्राम सहाई एवं यशपाल के विरुद्ध अपने पुत्र की हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
उक्त मामले में वादिनी सहित 12 गवाह अदालत में पेश किये गये। एडीजें-17 नितिन कुमार ठाकुर ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य से घटना की कड़ियां आपस में नहीँ जुड़ने एवं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी अस्तिव में नहीँ आने पर साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया। आरोपियों पक्ष में अधिवक्ता महेंद्र बंसल, देवेश चौधरी एवं शहंशाह खान ने तर्क रखे थे।