तीन गांजा तस्करों को दस-दस साल की कैद, एक गुंडा एक्ट से बरी
आगरा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने 12.31 कुंतल अवैध गांजे सहित पकड़े गये आरोपी दिलीप कुमार, विष्णु दत्त मिश्रा एवं दिव्यांशु केसरवानी उर्फ गोलू को दोषी पाते हुये दस वर्ष की कैद एवं तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया कि मुखबिर द्वारा उड़ीसा से अवैध गांजा लोडकर भरतपुर ले जाने की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष बाह ने उदी मोड़ के पास संदिध ट्रक को रोक तलाशी ली। ट्रक में कपास के बिनोले की बोरियों के नीचे से 12 कुंतल 31 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ।
ट्रक में सवार दिलीप कुमार यादव पुत्र स्व, दशरथ निवासी ग्राम मोहम्मदपुर, थाना कोखराज जिला कौशाम्बी, विष्णु दत्त मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा निवासी रेहुआपुर जिला फतेहपुर एवं दिव्यांशु केसरवानी पुत्र स्व,राकेश केसरवानी निवासी पुरामुफ़्ती बिहकापुर जिला प्रयागराज को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ ने वादी मुकदमा सहित छह गवाह अदालत में पेश किये थे।
आगरा। गुंडा एक्ट कें तहत आरोपित अछनेरा थाना क्षेत्र के रायभा निवासी लाखन को साक्ष्य के अभाव में एसीजेएम-10 मोहम्मद साजिद ने बरी कर दिया।
थाना अछनेरा में केस दर्ज कर एस आई फुंदन लाल ने आरोप लगाया था कि 16 जून 2001 को आरोपी अपने घर के दरवाजे के बाहर चारपाई पर लेटा मिला जबकि वह जिला बदर था। उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 3/10 के तहत कार्यवाही की गई थी। अदालत नें साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राज सिंह वर्मा के तर्क पर 24 वर्ष बाद गुंडा एक्ट के आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामलें में आरोपित मोहित चौधरी प्रोप्राइटर राधे-राधे ग्लास हाउस एंड हार्डवेयर, कृष्णा नगर, मथुरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम-4 प्रगति सिंह ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
वादी मुकदमा हितेश वालीजा प्रोप्राइटर कोहिनूर इंडिया ग्लास हाउस कमला नगर ने अपनें अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा वादी की फर्म से ग्लास खरीदा जाता था। आरोपी द्वारा माल लेना बंद करने पर उस पर एक लाख रुपये का बकाया चल रहा था। वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चेक डिसऑनर हो गया था।