दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर कोर्ट में मुकरी महिला, पांच बरी
आगरा। दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट, गालीगलौज, धमकी के तहत आरोपित पति, सास, ससुर, देवर एवं ननद को साक्ष्य के अभाव में सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही दो अन्य मामलों में एक महिला के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है जबकि अपहरण के आरोपी एक बाल अपचारी को जमानत मिल गई है।

मामले के अनुसार वादनी श्रीमती किरन राठौर का आरोप था कि उसकी शादी 15 मार्च 2021 को आरोपी अमन सिंह राठौर पुत्र विजय पाल सिंह निवासी कठफोरी, सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ हुई थी। वादनी के अनुसार उसका पति अमन सिंह राठौर, सास श्रीमती सरोज, सीआरपीएफ में कार्यरत ससुर विजय पाल सिंह, देवर आदित्य एवं ननद निधि दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादनी को उत्पीड़ित कर आतिरिक्त दहेज की मांग करतें थे। पति द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर बेल्ट से पीटा जाता था।
मुकदमे के विचारण के दौरान वादनी श्रीमती किरन राठौर, उसकीं मां श्रीमती प्रेमसिया के गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता पाल सिंह राठौर एवं प्रेम वीर सिंह यादव के तर्क पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने आरोपियों को बरी कर दिया।
चेक डिसऑनर आरोपी महिला की गिरफ्तारी का वारंट
आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित एक महिला के विरुद्ध एसीजेएम-5 मयूरेश श्रीवास्तव ने गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए थानाध्यक्ष हरीपर्वत को आदेश दिया है कि उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें।
वादी दिलीप कुमार ने अपने अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के माध्यम से अभियुक्ता अनीता पाल सिंह पत्नी भूप सिंह निवासिनी प्रेमलता अपार्टमेंट, गांधी नगर, थाना हरीपर्वत के विरुद्ध चेक डिसऑनर होने पर अदालत में मुकदमा दायर किया था। महिला अभियुक्ता के निरंतर अदालत में गैर हाजिर रहने पर एसीजेएम 5 मयूरेश श्रीवास्तव ने अभियुक्ता के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए हैं।
अपहरण के आरोपी बाल अपचारी की जमानत मंजूर
बारह वर्षीय किशोरी के अपहरण, मारपीट, अश्लील हरकत के मामले में आरोपित बाल अपचारी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने उसकी रिहाई के आदेश दिये हैं।
थाना बाह में दर्ज मामले के 21 दिसम्बर 2024 की रात्रि करीब मोटरसाइकिल सवार युवक वादी की 12 वर्षीय पुत्री को घर से जबरन उठा ले गये थे। उक्त मामले में बाल अपचारी सहित तीन आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस का दबाव बढ़ने पर आरोपी इस किशोरीको बदहवास हालत में घर छोड़कर भाग गये थे। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की एवं विरोध पर मारपीट की। अदालत ने बाल अपचारी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्क पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।