महिला डॊक्टर से लूट के तीनों आरोपी कोर्ट से बरी  

आगरा। शहर की एक महिला डॉक्टर के साथ दस वर्ष पूर्व हुई लूट के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी ने सुनाया है।

Jan 9, 2025 - 17:37
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महिला डॊक्टर से लूट के तीनों आरोपी कोर्ट से बरी   

मामला थाना हरीपर्वत में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी विनोद बिहारी लाल सक्सेना ने आरोप लगाया था कि 8 अप्रैल 2014 की रात्रि को नौ बजे उनकी बेटी डॉक्टर शिल्पा सक्सेना और पुत्रवधु श्रीमती शिप्रा सक्सेना डॉक्टर शैली सक्सेना के क्लिनिक से निकलकर रिक्शे में बैठकर चर्च रोड की तरफ जा रही थीं।  पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका बैग लूट लिया, जिसमें दो मोबाइल और नगदी रखी हुई थी।

अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित पांच गवाह अदालत में पेश किए गए। मुकदमे के विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार बक्सी ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी नबाब दुर्रानी और शादाब निवासी नूरानी मस्जिद, दौरेठा रोड शाहगंज और आजमपाड़ा, शाहगंज निवासी सोरन कुशवाहा को बरी करने का आदेश दिया।

यह फैसला आरोपियों के अधिवक्ताओं रिंकू पठान, एमडी खान और महमूद हसन के तर्कों पर आधारित था।

SP_Singh AURGURU Editor