बहन की लव मैरिज से नाराज होकर जीजा को चाकू से गोद दिया था, दो साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद

-आरके सिंह- बरेली। बहन की प्रेम शादी से नाराज भाई ने अपने जीजा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। करीब दो साल पुराने इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03 अम्रता शुक्ला की अदालत ने आरोपी सईद खान को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं में पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

Sep 4, 2026 - 14:56
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बहन की लव मैरिज से नाराज होकर जीजा को चाकू से गोद दिया था, दो साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद

पुलिस के अनुसार बारादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर निवासी जाकिर अहमद ने करीब 15 वर्ष पहले बेबी से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह को लेकर बेबी का भाई सईद खान पुत्र रईस मियां खान जाकिर से नाराज रहता था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर लंबे समय से मनमुटाव चला आ रहा था।

अभियोजन के अनुसार 5 मई 2024 को सईद खान घर पर मौजूद था। जाकिर को देखते ही वह नाराज हो गया और धारदार छुरा लेकर उस पर हमला कर दिया। हमले में जाकिर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद बारादरी थाने में हत्या के आरोप में धारा 302 भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सईद खान को हत्या का दोषी ठहराया।

पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई गई। मामले में अभियोजन अधिकारी, कोर्ट पैरोकार, विवेचक तथा पुलिस एवं अभियोजन टीम ने पैरवी में सहयोग किया।

अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धाराओं में भी आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस प्रकार अदालत ने आरोपी पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

SP_Singh AURGURU Editor