ताजगंज में अंसल हाउसिंग की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, स्टांप शुल्क बकाया पर दफ्तर सील

आगरा के ताजगंज क्षेत्र में अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति स्टांप शुल्क बकाया मामले में कुर्क कर दी गई। वर्ष 2006 में खरीदी गई तीन बीघा जमीन पर 24.88 लाख रुपये का स्टांप बकाया था, जो ब्याज सहित बढ़कर 1.67 करोड़ रुपये हो गया। एसडीएम सदर के निर्देश पर राजस्व टीम ने बगदा स्थित दफ्तर को सील कर कुर्की की कार्रवाई की।

May 13, 2026 - 23:43
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ताजगंज में अंसल हाउसिंग की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, स्टांप शुल्क बकाया पर दफ्तर सील
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24.88 लाख के बकाये पर ब्याज बढ़कर पहुंचा 1.67 करोड़, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

आगरा। आगरा में बकाया स्टांप शुल्क की वसूली को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई के तहत ताजगंज क्षेत्र के बगदा स्थित कंपनी के कार्यालय को सील कर दिया गया।

बताया गया है कि अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2006 में बगदा, ताजगंज क्षेत्र में करीब तीन बीघा जमीन खरीदी गई थी। जमीन खरीद के दौरान स्टांप शुल्क में गड़बड़ी पाए जाने पर कंपनी पर 24 लाख 88 हजार रुपये का बकाया निर्धारित किया गया था। लंबे समय तक भुगतान न होने के कारण ब्याज लगातार बढ़ता गया और अब यह राशि बढ़कर लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपये तक पहुंच गई।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बकाया वसूली के लिए 20 अप्रैल 2026 को कुर्की आदेश जारी किया गया था। इसके बाद एसडीएम सदर सचिन राजपूत के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनिल चौधरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने बगदा स्थित संपत्ति को कुर्क करते हुए कार्यालय को सील कर दिया।

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में संपत्ति पर कुर्की संबंधी नोटिस भी चस्पा किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी और बकायेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। माना जा रहा है कि राजस्व विभाग अब बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर इसी तरह की कार्रवाई को तेज करेगा।