आगरा में जूता कारोबारी से 47 लाख की कथित धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज
आगरा के संजय प्लेस में जूता कारोबारी शुभम सिंह ने दुर्गेश शर्मा पर 47 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कारोबारी के मुताबिक, लंबे समय से व्यापारिक संबंध होने के कारण उन्होंने रुपये उधार दिए थे। चेक बाउंस मामले में जमानत के लिए 15 लाख रुपये लेने और वापस न करने का भी आरोप है। रुपये मांगने पर गाली-गलौज, जातिसूचक शब्द कहने, पिता के सामने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई है। न्यायालय के आदेश पर थाना हरीपर्वत में एफआईआर दर्ज की गई है।
व्यापारिक संबंधों में भरोसे के बाद उधार दिए रुपये हड़पने का आरोप, न्यायालय के आदेश पर हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज
आगरा। ताजनगरी के संजय प्लेस में जूता कारोबारी से 47 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कारोबारी शुभम सिंह ने दुर्गेश शर्मा पर व्यापारिक संबंधों का हवाला देकर रुपये लेने और वापस मांगने पर कथित तौर पर धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, लंबे समय से व्यावसायिक संबंध होने के कारण उन्होंने आरोपी को रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि चेक बाउंस के एक मामले में जमानत कराने के लिए भी 15 लाख रुपये लिए गए, लेकिन रकम वापस नहीं की गई।
कारोबारी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो उनके साथ गाली-गलौज की गई और जातिसूचक शब्द कहे गए। इतना ही नहीं, उनके पिता के सामने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। मामले में पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद थाना हरीपर्वत में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
व्यापारिक भरोसे पर दिए रुपये, वापस मांगने पर बढ़ा विवाद
शुभम सिंह के आरोपों के मुताबिक, दुर्गेश शर्मा के साथ उनके लंबे समय से व्यापारिक संबंध थे। इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने आरोपी को कारोबार से संबंधित लेन-देन में रुपये उधार दिए थे। आरोप है कि धीरे-धीरे बकाया रकम 47 लाख रुपये तक पहुंच गई, लेकिन रुपये वापस करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। कारोबारी का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी रकम लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।
चेक बाउंस मामले में जमानत के लिए 15 लाख लेने का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में जमानत कराने के लिए दुर्गेश शर्मा ने 15 लाख रुपये लिए थे। कारोबारी के मुताबिक, यह रकम भी वापस नहीं की गई। हालांकि, 47 लाख रुपये के कुल कथित बकाये और जमानत के लिए बताए गए 15 लाख रुपये के बीच का विस्तृत हिसाब तथा दोनों रकमों का आपसी संबंध पुलिस जांच में स्पष्ट होगा।
रुपये मांगने पर गाली-गलौज, जातिसूचक टिप्पणी और मारपीट का आरोप
शुभम सिंह ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बकाया रकम लौटाने का दबाव बनाया तो उनके साथ अभद्रता की गई। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहे। कारोबारी ने अपने पिता के सामने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों के बाद पीड़ित ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के आदेश के बाद थाना हरीपर्वत पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है।
न्यायालय के आदेश पर एफआईआर, जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
मामला संजय प्लेस क्षेत्र का है, जहां कारोबारी ने कथित आर्थिक धोखाधड़ी और धमकी को लेकर शिकायत की है। न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब मामले में लगाए गए आरोपों, व्यापारिक लेन-देन और कथित बकाया रकम से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी। फिलहाल, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले के अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे।