कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट पर सुनवाई जुलाई तक टाली
नई दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने जुलाई के तीसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अदालत के निर्देशानुसार गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई है।
अभी शुरुआती चरण में है जांच
कोर्ट को अवगत कराया गया कि एसआईटी ने 21 मई को घटनास्थल का दौरा किया, गवाहों के बयान दर्ज किए, एक मोबाइल डिवाइस जब्त किया गया और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए रिपोर्ट को इस समय सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने दोहराया कि हम एसआईटी को जांच के लिए समय दे रहे हैं। अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा। अगली स्टेटस रिपोर्ट आगामी सुनवाई से पहले प्रस्तुत की जाए।
हाईकोर्ट की कार्यवाही पहले होगी पूरी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी लंबित है, और दोनों अदालतों में समानांतर कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरी हो, इसके बाद ही जुलाई में सर्वोच्च अदालत इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी।
एसआईटी का गठन और नेतृत्व
कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे रखा था कि एसआईटी में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल किए जाएं, जो मध्य प्रदेश कैडर के हों लेकिन मूल निवासी न हों। टीम का नेतृत्व आईजी प्रमोद वर्मा कर रहे हैं, जबकि अन्य सदस्य डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी वाहिनी सिंह हैं। टीम में एक महिला अधिकारी की भी अनिवार्यता रखी गई थी।
याचिकाकर्ताओं को चेतावनी
कुछ नए याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा, आप वैकल्पिक कानूनी मार्ग अपनाएं, सीधे एसआईटी जांच में दखल नहीं दे सकते।