पति को क्रूर पत्नी से अदालत ने दिलाया छुटकारा

आगरा। पत्नी के उत्पीड़न से त्रस्त एक पति का विवाह विच्छेद कर परिवार न्यायाधीश ने पति को राहत प्रदान की है।

Feb 15, 2025 - 21:05
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पति को क्रूर पत्नी से अदालत ने दिलाया छुटकारा

मामले के अनुसार हरिद्वार, उत्तराखंड निवासी वादी की शादी दयालबाग की युवती से 01 मार्च 2011 को हुई थी। वादी के अनुसार उसकी पत्नी विवाह के बाद से ही वादी पर अपने परिवार से अलग रहने एवं भाई के साथ साझेदारी को समाप्त कर अपना पृथक व्यापार करने का दबाव वादी पर डालती थी।

वादी के मना करने पर पत्नी ने उसके साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। वर्ष 2013 में पुत्र का जन्म होने के बाद भी पत्नी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। देर से सोकर उठना आम हो गया था। घरेलू कार्य करने की कहने पर साफ मना करना शुरू कर दियायहां तक कि वह अपने बच्चे तक का ध्यान नहीं रखती थी। बच्चे को स्तनपान कराने की कहने पर वह फिगर खराब होने की कह साफ मना कर देती थी।

24 अप्रेल 2017 को उसकी पत्नी ने वादी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की  अंतरंग संबंधों की बात पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी। 26  अप्रैल 2017 को पंचायत के माध्यम से हुए फैसले के अनुसार 25 लाख रुपये की एफडी एवं 25 हजार रुपये प्रति माह देने पर वह अपने मायके रहने लगी। पुत्र से नहीं मिलने देने पर वादी द्वारा विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई। पति के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्क पर परिवार न्यायाधीश तृप्ता चौधरी ने वादी को विवाह विच्छेद का आदेश दिया।

 

SP_Singh AURGURU Editor