कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाना पड़ा भारी! मां-बेटी पर लोहे की रॉड से हमला, एक कुत्ते की मौत, अपर पुलिस आयुक्त ने दिए जांच के आदेश, पशु प्रेमियों ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

आगरा। शाहगंज क्षेत्र की चारबाग गली में कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। आरोप है कि पड़ोसियों ने पशु प्रेमी शालू और उनकी मां सुमन पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान एक कम्युनिटी डॉग की मौत हो गई, जबकि कई अन्य कुत्ते गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस उपायुक्त सिटी से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं।

Jul 3, 2026 - 20:17
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कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाना पड़ा भारी! मां-बेटी पर लोहे की रॉड से हमला, एक कुत्ते की मौत, अपर पुलिस आयुक्त ने दिए जांच के आदेश, पशु प्रेमियों ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप
पुलिस उपायुक्त को दिए गये शिकायती पत्र को दिखाता पीड़ित पक्ष।

पीड़िता शालू का आरोप है कि 26 जून 2026 को घटना की शिकायत के बाद केदार नगर चौकी के अधिकारी देव द्विवेदी ने राजनीतिक प्रभाव रखने वाले एक व्यक्ति की मदद से आरोपी को छोड़ दिया और उन पर जबरन समझौते पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। इसके बाद 29 जून को आरोपी पक्ष के लोगों ने मिलकर उनकी मां सुमन के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने कम्युनिटी डॉग्स को भी नहीं छोड़ा, जिससे एक कुत्ते की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

घटना के बाद शालू और उनकी मां ने पुलिस उपायुक्त सिटी को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त ने तत्काल जांच के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान गौ रक्षक दल आगरा के अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी, श्वेता चावला, वंदना दुबे, तरुण चौधरी, सोनू कुशवाह और लखन पलवाल सहित कई लोग मौजूद रहे।

इस मामले की जानकारी मिलते ही कैस्पर होम्स की संस्थापक एवं पशु कल्याण कार्यकर्ता विनीता अरोड़ा ने नगर निगम को सूचना दी। उनके अनुरोध पर नगर निगम की टीम एबीसी रूल्स-2023 के तहत क्षेत्र में कम्युनिटी डॉग्स को पकड़ने और नसबंदी की प्रक्रिया के लिए पहुंची। आरोप है कि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की।

विनीता अरोड़ा ने कहा कि शहर में पशु क्रूरता के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी) के अनुसार पशुओं की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नगर निगम की टीम के साथ हुई बदसलूकी यह दर्शाती है कि कुछ लोग कानून का भय नहीं रखते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कैस्पर होम्स इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 1 जुलाई 2026 को भी आरोपियों ने नगर निगम की टीम, शालू और उनकी मां के साथ अभद्र व्यवहार किया। लगातार हो रही घटनाओं से परिवार दहशत में है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

SP_Singh AURGURU Editor