कंगना की वकील ने आगरा कोर्ट में हाजिर होकर जवाब के लिए समय मांगा

आगरा। आगरा के एमपी-एमएलए कोर्ट में भाजपा सांसद और सिने अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से उनकी अधिवक्ता अनुश्रिया चौधरी पेश हुईं। कंगना की ओर से कोर्ट में अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और जवाब देने के लिए सात दिन का समय मांगा। एमपी-एमएएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज प्रताप सिंह ने समय देते हुए मामले की सुनवाई की के लिए अगली तिथि 18 मार्च तय की है।

Feb 27, 2025 - 16:25
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कंगना की वकील ने आगरा कोर्ट में हाजिर होकर जवाब के लिए समय मांगा

-सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुश्रिया चौधरी ने आगरा के एमपी-एमएलए कोर्ट में लगाया अपना वकालतनामा

-कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च तय की, इंसपेक्टर न्यू आगरा ने भी पेश की रिपोर्ट

अनुश्रिया चौधरी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 2024 को उनके कुछ बयानों को लेकर वाद दायर किया था। वादी ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत द्वारा समय-समय पर दिए गए बयानों से आंदोलनरत किसानों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजादी आंदोलन के शहीदों का अपमान हुआ है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस वाद को लेकर कंगना रनौत को तीन बार उनके हिमाचल के मनाली तथा दिल्ली के पते पर तीन बार नोटिस भेज कर निर्देश दिया था कि कंगना इस बाबत स्वयं हाजिर होकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें कि वह सुनवाई कराना चाहती हैं अथवा पक्ष रखना चाहती हैं। तीनों बार के नोटिस प्राप्त होने के बाद भी कंगना ना तो स्वयं हाजिर हुईं और ना ही कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ।

आज आठ महीने बाद कंगना की ओर से उनकी अधिवक्ता अनुश्रिया चौधरी ने अपना वकालतनामा दाखिल कर कंगना रनौत की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था।

इंसपेक्टर न्यू आगरा ने भी पेश की रिपोर्ट

इसी वाद के संबंध में प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा धर्मेंद्र सिंह भाटी ने भी आज कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उपरोक्त संबंध में अंतर्गत धारा 225 के तहत जांच मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा कराई गई, जिसमें आवेदक वादी पक्ष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है। प्रतिवादी पक्ष कंगना के विद्वान अधिवक्ता से दिल्ली में जाकर वार्ता की गई तो उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। अभी तक अपना पक्ष अथवा बयान प्रस्तुत नहीं किया है, प्रयास जारी है। साथ ही कोर्ट से इंस्पेक्टर न्यू आगरा ने अग्रिम आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है

 

SP_Singh AURGURU Editor