इंदिरा गांधी पर अश्लील टिप्पणी मामले में न्यू आगरा पुलिस ने कोर्ट को सौंपी आख्या, अब हरीपर्वत थाने से मांगी प्रगति रिपोर्ट
आगरा। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में लंबित विवेचना को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) राशिद अली की अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत के निर्देश पर थाना न्यू आगरा पुलिस ने मामले की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुकदमे की विवेचना अब थाना हरीपर्वत को स्थानांतरित की जा चुकी है। इसके बाद अदालत ने थाना हरीपर्वत से प्रकरण की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है।
थाना न्यू आगरा की ओर से उपनिरीक्षक रोहन सिंह ने अदालत में प्रस्तुत आख्या में बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 305/25 में जितेंद्र तोमर उर्फ जीतू ठाकुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 356, आईटी एक्ट की धारा 66 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा राज्य बनाम जितेंद्र तोमर उर्फ जीतू ठाकुर के रूप में दर्ज है।
आख्या के अनुसार, न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा निवासी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में 13 सितंबर 2025 को थाना न्यू आगरा में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रारंभिक विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी द्वारा की गई, जिसके दौरान एफआईआर, रपट, आदेश, वादी के बयान तथा साइबर रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने की कार्रवाई की गई।
इसके बाद 13 नवंबर 2025 को विवेचना निरीक्षक अपराध सुबोध कुमार को सौंप दी गई। बाद में पुलिस उपायुक्त (नगर), कमिश्नरेट आगरा के आदेश पर 9 मार्च 2026 को यह विवेचना थाना न्यू आगरा से स्थानांतरित कर थाना हरीपर्वत को सौंप दी गई। वर्तमान में पूरे प्रकरण की जांच थाना हरीपर्वत में प्रचलित है।
पुलिस ने अपनी आख्या में न्यायालय से अनुरोध किया कि चूंकि विवेचना अब थाना हरीपर्वत में लंबित है, इसलिए उसी थाने से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तलब की जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम राशिद अली ने थाना हरीपर्वत प्रभारी निरीक्षक को आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई 2026 की तारीख नियत की।
यह मामला सोशल मीडिया पर 11 मई 2025 को की गई एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार जितेंद्र तोमर उर्फ जीतू ठाकुर नामक व्यक्ति ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के संबंध में अत्यंत अश्लील, अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।
इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 13 मई 2025 को थाना न्यू आगरा और पुलिस कमिश्नर, आगरा से शिकायत की थी। आरोप है कि प्रारंभ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।