आग में जली कार की बीमा राशि अदा करने का आदेश
आगरा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य सुश्री पारुल कौशिक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी संजय प्लेस एवं मुख्य कार्यालय मुंबई दोनों को संयुक्त रूप अथवा पृथक रूप से वादिया की दुर्घटनाग्रस्त कार की बीमा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।

वादिया श्रीमती नीलिमा गुप्ता निवासी मुकुंद अपार्टमेंट अरविंद नगर, सिकंदरा आगरा ने अपनी कार का 24 मई 2017 को उक्त कंपनी से बीमा कराया था जो 23 जून 2018 तक वैध था। कार का कुल आईडीबीपी मूल्य 6.66 लाख। 8 जून 2018 को पिनाहट में खड़ी कार में आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी को वादिया ने सूचित किया। कंपनी ने सर्वे कराया तथा 21 जून 2019 को एक प्रपत्र भरवाकर उस पर बीमा राशि अदा करने की सहमति भी जारी की।
इसके बाद बीमा कंपनी ने आरोप लगाया कि वादिया ने अपनी कार की आईडीबीपी गलत दिखाकर अधिक मूल्य पर बीमा करा लिया है और क्लेम निरस्त कर दिया। इसके बाद वादिया ने आयोग में वाद दायर किया था।