पुष्पांजलि ने 19 लाख लेकर फ्लैट नहीं दिया, ब्याज समेत वापसी के आदेश

आगरा। पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी विष्णु सहकारी आवास समिति ने एक महिला से फ्लैट के लिए 19 लाख रुपये जमा करा लिए। इसके बाद उसे फ्लैट नहीं दिया गया। बार-बार मांगने पर पैसे भी नहीं लौटाए। अब जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय ने वादिया को 19 लाख रुपये छह प्रतिशत की ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। 

Jan 30, 2025 - 21:01
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पुष्पांजलि ने 19 लाख लेकर फ्लैट नहीं दिया, ब्याज समेत वापसी के आदेश


आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य सुश्री पारुल कौशिक ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन के मालिक वीडी अग्रवाल एवं उनकी सहयोगी कंस्ट्रक्शन कंपनी विष्णु सहकारी आवास समिति संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग रूप से वादिया श्रीमती उमा उर्फ बबली शर्मा पत्नी हरिओम कौशिक निवासी कदंब बिहार रांची कॉलोनी, मथुरा को उनके द्वारा विभिन्न तिथियों पर जमा कराए गए 19 लाख रुपये 6% ब्याज के साथ अदा करें। 
श्रीमती उमा उर्फ बबली शर्मा ने पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन एवं विष्णु सहकारी आवास समिति के विज्ञापनों को पढ़कर जयपुर हाउस स्थित विपक्षीगण द्वारा निर्मित पुष्प विनीत विला आवासीय कॉलोनी में फ्लैट बुक कराया। वादिया ने विपक्षीगणों की साख पर विश्वास करते हुए विभिन्न तिथियों पर 19 लाख रुपए जमा कर दिए, लेकिन विपक्षीगणों ने बार-बार आश्वासन देने के बावजूद ना तो फ्लैट बनाकर उसके हक में बैनामा किया और ना ही कब्जा दिया तथा न ही रुपये वापस किए।