दामाद ने आत्महत्या की थी, ससुर की जमानत अर्जी खारिज
आगरा। दामाद को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में आरोपित ससुर महेश चन्द पाराशर निवासी गायत्री सिग्नेचर, मारुति सिटी रोड थाना ताजगंज, का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने खारिज कर दिया।

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मनोज कुमार उपाध्याय निवासी गंगा रतन रेजीडेंसी, चमरोली रोड ताजगंज के भतीजे हिमांशु उपाध्याय के साथ शादी चार दिसंबर 2023 को आरोपी महेश चन्द पाराशर की पुत्री भावना के साथ हुई थी।
वादी के भतीजे की राजेश्वर मन्दिर के पास दुर्गा हार्डवेयर के नाम से दुकान है। वादी का आरोप था कि भतीजे का ससुर घटना से कुछ दिन पूर्व घर आकर उसे दहेज के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर गया था, जिसके चलते अवसाद में आकर उसके भतीजे ने 10 अक्टूबर 2024 को तमंचे से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, वीनू आहूजा एवं साजिद अहमद के तर्क पर जिला जज ने आरोपी ससुर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये।