पुलिस ने दबोचा तो बदल गए सुर, वीडियो बनाकर सीएम योगी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कार्रवाई। एत्माद्दौला थाना पुलिस ने आरोपी राहिल मलिक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सड़क की खराब स्थिति का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था। वीडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद हवालात में माफी मांगने का वीडियो वायरल। पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी सिटी ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करने की अपील की।
आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक ऑटो चालक को भारी पड़ गया। एत्मादद्दौला थाना पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हवालात के अंदर आरोपी का हाथ जोड़कर माफी मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। वीडियो में वह मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ सुनाई दे रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने स्वतः मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।
फेसबुक पर अपलोड किया था वीडियो
पुलिस के अनुसार, एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई निवासी राहिल मलिक ने नौ जुलाई को अपने फेसबुक अकाउंट पर शाहदरा से 80 फुटा रोड का एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में सड़क की खराब हालत दिखाई गई थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता सुनाई दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद थाना एत्माद्दौला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
ऑटो चलाकर करता है गुजारा, पुलिस ने बताया 60 वर्षीय है आरोपी
थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी राहिल मलिक की उम्र करीब 60 वर्ष है और वह नुनिहाई इलाके में रहता है। वह किराए पर ऑटो चलाकर अपना जीवन-यापन करता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आरोपी का व्यवहार असामान्य प्रतीत हुआ है। हालांकि, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की गई है।
आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270 समेत आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री साझा करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
हवालात पहुंचते ही बदले सुर, वीडियो में मांगी माफी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी राहिल मलिक का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस हवालात के अंदर हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में वह कहता सुनाई दे रहा है, “साहब, मैंने वीडियो बनाया था। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।” हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है।
डीसीपी सिटी ने लोगों से की अपील
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों पर पुलिस की नजर रहती है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।