बरेलीः नाबालिग छात्रा को फर्जी आधार से होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी फैयाज गिरफ्तार
आरके सिंह- बरेली। शाहजहांपुर की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को झूठे प्रेमजाल में फंसाकर बरेली लाने और फर्जी आधार कार्ड के जरिये होटल में कमरा बुक कराने वाले आरोपी व्यापारी फैयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने होटल में छात्रा से दुष्कर्म किया। होटल कर्मचारियों की सतर्कता से मामला सामने आया।
, -पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, आरोपी की कार सीज, दो फर्जी आधार कार्ड बरामद —
-फर्जी आधार से होटल बुकिंग, झूठे प्रेमजाल का इस्तेमाल
घटना के अनुसार, आरोपी फैयाज शाहजहांपुर जिले के निगोही कस्बे के आज़ाद नगर मोहल्ले का रहने वाला है। वह अपने इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है और अक्सर कॉलेज जाने वाली लड़कियों से बातचीत कर दोस्ती बढ़ाता था।
छात्रा के पिता ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि फैयाज ने उनकी बीएससी प्रथम वर्ष की नाबालिग बेटी को उच्च गुणवत्ता का कॉस्मेटिक सामान दिलाने का बहाना बनाया और 26 अक्टूबर को बरेली ले गया।
आरोपी ने छात्रा के ऒरिजनल आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उसकी जन्मतिथि 2009 से 2005 कर दी, जिससे वह वयस्क दिख सके। इसके बाद उसी फर्जी आधार से होटल राजमहल में कमरा बुक कराया गया।
होटल में विवाद से खुला राज, आरोपी फरार हुआ, छात्रा बरामद
रात में होटल कर्मचारियों को जब यह पता चला कि दोनों भिन्न समुदायों के हैं, तो उन्होंने सवाल उठाए। इसी बीच विवाद हुआ और आरोपी भाग निकला।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग छात्रा को सुरक्षित बरामद कर परिजनों के हवाले किया।
हरूनगला पुल के पास से गिरफ्तारी, फर्जी आधार कार्ड बरामद
एसपी नगर मानुष पारीक ने बताया कि थाना बारादरी पुलिस टीम ने मंगलवार दोपहर बाद आरोपी को हरूनगला पुल, बिथरी-चैनपुर रोड से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अभियुक्त के पास से दो फर्जी आधार कार्ड (एक ही नाम पर, अलग-अलग जन्मतिथियां अंकित) बरामद हुए हैं। उसकी कार को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है।
लड़कियों से नंबर लेता, झांसा देकर बुलाता था- पुलिस
थाना बारादरी प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अपनी दुकान पर आने वाली लड़कियों से बातचीत शुरू करता था, नंबर लेता था और “प्रेमजाल” बुनकर मिलने बुलाता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल से अन्य संभावित पीड़िताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण और डाटा रिकवरी की प्रक्रिया जारी है।
कई धाराओं में मुकदमा, पॉक्सो एक्ट भी लागू
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4)/338/336(3)/64/316(2)/351(2)/351(3) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अधिकारियों ने बताया कि साक्ष्यों को एकत्र कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि दोषी को सख्त सज़ा मिल सके।
यह मामला न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है कि डिजिटल युग में झूठे संबंधों और फर्जी पहचान के ज़रिये कैसे नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है।




