सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने बनाई एसआईटी, अली खान को राहत के साथ चेतावनी

नई दिल्ली। 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम हमले को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की मुश्किलें फिलहाल थमी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित कर दी है, जो केवल दो सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करेगी।

May 28, 2025 - 15:12
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने बनाई एसआईटी, अली खान को राहत के साथ चेतावनी

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया कि अदालत के आदेशों के अनुरूप विशेष जांच दल का गठन कर लिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अली खान की अंतरिम जमानत जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि वे अब ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी या पोस्ट नहीं करेंगे।

जांच की सीमाएं तय, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जांच केवल दो सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहेगी। किसी डिवाइस की जब्ती या अन्य पहलुओं की जांच अनुचित मानी जाएगी। जांच रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी, उसके बाद ही अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

सिब्बल ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने दिया सधा जवाब

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अली खान के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि इस तरह की जांच गलत संदेश देगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अली खान उन विषयों पर फिर से कुछ नहीं लिखेंगे जिनकी जांच चल रही है। कोर्ट ने कहा, देश के हालात को देखते हुए उन्हें जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए था।

पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: 'चीप पॉप्युलैरिटी के लिए लिखा गया'

इससे पहले अली खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि अली खान का पोस्ट 'डॉग व्हिसलिंग' जैसा है और यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश प्रतीत होता है। कोर्ट ने उन्हें जिम्मेदार बौद्धिकता का पालन करने की सलाह दी।

पृष्ठभूमि: 18 मई को हुई गिरफ्तारी

अली खान महमूदाबाद, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सेशन कोर्ट ने 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दी, पर साथ ही सीमाएं तय कर दीं।

SP_Singh AURGURU Editor