दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी करार, कोर्ट ने छह को आरोप मुक्त किया

नई दिल्ली। वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या और उससे जुड़े अन्य मामलों में दोषी करार दिया है। वहीं, छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी।

Jul 13, 2026 - 20:21
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दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी करार, कोर्ट ने छह को आरोप मुक्त किया
ताहिर हुसैन का फाइल फोटो।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ताहिर हुसैन, अनंत, जावेद खान, गुलफाम और शोएब आलम उर्फ बॉबी को दोषी माना। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा। दूसरी ओर, शेष छह आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा अपने घर से निकले थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव खजूरी खास क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर बड़ी संख्या में गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जिससे यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था।

जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के मकान के आसपास बड़ी संख्या में हिंसक भीड़ एकत्र थी। आरोप है कि इसी भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने, भीड़ को उकसाने और दंगों में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप लगाए थे।

इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें ताहिर हुसैन, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद खान, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंताजिम उर्फ मूसा शामिल थे। अदालत ने वर्ष 2023 में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे।

अब आए फैसले में अदालत ने ताहिर हुसैन, अनंत, जावेद खान, गुलफाम और शोएब आलम उर्फ बॉबी को दोषी ठहराया है, जबकि अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अदालत आगामी सुनवाई में करेगी।

ताहिर हुसैन दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। बाद में उन्होंने पार्टी से अलग होकर एआईएमआईएम का दामन थाम लिया था और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अंकित शर्मा हत्याकांड के अलावा वह वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं।

SP_Singh AURGURU Editor