गवाहों के मुकरने पर मां-बेटा बरी, वादिनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
आगरा। पीड़िता सहित अन्य गवाहों के मुकरने के बाद न्यायालय ने छेड़छाड़,और घर में घुसकर मारपीट एवं अन्य आरोप में मां-बेटा को बरी कर दिया। न्यायालय ने गवाही से मुकरने पर पीड़िता कें विरुद्ध विधिक कार्यवाही कें आदेश दिए हैं।
अश्लील हरकत,, घर में घुस मारपीट, उत्तर प्रदेश धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम कें तहत आरोपित राहुल उर्फ अरमान पुत्र बॉबी खान निवासी इस्लाम नगर, टेडी बगिया ,थाना ट्रांस यमुना एवं उसकी मां साबिरा बेगम को सबूत कें अभाव में अपर जिला जज अमित कुमार ने बरी करनें कें आदेश दिए।अदालत ने गवाही से मुकरने पर वादिनी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।
थाना ट्रांस यमुना में दर्ज मामले के अनुसार वादिनी ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के से उसकी फोन पर बात होने लगी। उसने अपना नाम राहुल बताया था। धीरे धीरे दोनों के मध्य शारीरिक सम्बन्ध भी बन गए। राहुल की मां को पता चलने पर उसने वादिनी के साथ गाली गलौज कर झगड़ा किया।
वादिनी को ज्ञात हुआ कि राहुल का असली नाम अरमान है तो दोनों कें मध्य सम्बंध समाप्त हो गए। तीन चार माह से आरोपी द्वारा आते-जाते वादिनी का रास्ता रोककर उससे पुनः सम्बन्ध रखने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया गया। बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। 6 जनवरी 24 की सुबह 9 बजे आरोपी राहुल उर्फ अरमान एवं उसकी मां साबिया ने घर में घुसकर वादिनी के साथ मारपीट की।
अभियोजन की तरफ से वादिनी, उसकें पति ,सास एवं अन्य को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया। तीनों के गवाही से मुकरने एवं आरोपियों कें अधिवक्ता नीरज पाठक कें तर्क पर अदालत ने मां और बेटे को बरी कर दिया। साथ ही गवाही से मुकरने पर वादिनी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।