बरेली में 18 साल की कानूनी जंग के बाद सरकारी बंजर भूमि पर बनी अवैध मस्जिद ध्वस्त, कोर्ट के आदेश पर बरेली प्रशासन का बुलडोजर एक्शन
- रमेश कुमार सिंह- बरेली। बरेली सदर तहसील के भोजीपुरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पिपरिया में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की। सिविल कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई इस कार्रवाई में करीब एक घंटे के भीतर पूरी संरचना जमींदोज कर दी गई और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती रही, जिससे पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही।
एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि यह मस्जिद राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थी। इस जमीन पर कब्जे को लेकर वर्ष 2008 से कानूनी विवाद चला आ रहा था। प्रारंभ में तहसीलदार न्यायालय ने निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया था। इसके बाद कब्जाधारी पक्ष ने सिविल कोर्ट में राहत की गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और मुकदमा खारिज हो गया।
एसडीएम के अनुसार, अदालती बाधाएं समाप्त होते ही शनिवार को प्रशासन ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। बेदखली के तहत कब्जाधारी पक्ष पर लगाया गया जुर्माना पहले ही जमा कराया जा चुका था। करीब 300 वर्गगज में फैली अवैध संरचना को गिराने के साथ-साथ मौके से मलबा हटाने की कार्रवाई भी साथ-साथ चलती रही। मलबे को ट्रॉलियों में भरकर बाहर ले जाया गया, ताकि भूमि को पूरी तरह साफ कर शासन के कब्जे में लिया जा सके।
ध्वस्तीकरण के दौरान गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके को घेरकर रखा, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।