आगरा: राणा सांगा केस में सुमन को नोटिस रिसीव, अखिलेख यादव के सैफई पते तामील नहीं हो सका 

आगरा। आगरा में चल रहे राणा सांगा केस (सिविल रिवीजन संख्या-119/2025, अजय प्रताप सिंह एडवोकेट आदि बनाम अखिलेश यादव आदि) की सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए/एडीजे-19 कोर्ट में हुई।

Oct 13, 2025 - 21:24
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आगरा: राणा सांगा केस में सुमन को नोटिस रिसीव, अखिलेख यादव के सैफई पते तामील नहीं हो सका 

वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को जिला जज के न्यायालय में सिविल रिवीजन प्रस्तुत की गई थी, जिसे जिला जज ने सुनवाई कर एडमिट किया और विपक्षीगणों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। अग्रिम सुनवाई हेतु पत्रावली एडीजे-19 में स्थानांतरित कर दी गई थी।

वादी अधिवक्ताओं द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से विपक्षीगणों को नोटिस भेजे गए। डिलीवरी रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी रामजीलाल सुमन के पते पर नोटिस डिलीवर हो गया, जबकि विपक्षी अखिलेश यादव के नोटिस उनके सैफई पते पर डिलीवर नहीं हो सका।

दौरान सुनवाई, विपक्षी संख्या-1 अखिलेश यादव और विपक्षी संख्या-2 रामजीलाल सुमन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। माननीय न्यायालय ने वाद की मूल पत्रावली तलब की और विपक्षीगणों को पुनः पैरवी के आदेश दिए। अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर नियत की गई है।

वाद पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश सिकरवार, एस. पी. सिंह सिकरवार, राजेन्द्र सिंह, शिव आधार सिंह तोमर और राहुल सोलंकी न्यायालय में उपस्थित रहे।

SP_Singh AURGURU Editor